*जिला बदर होने के बाद क्षेत्र में घूमता मिला आरोपी धराया*
*सीधी* वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में थाना बहरी के अपराध क्रमांक 472/2020 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 34 जिसमें आरोपी गोलू गुप्ता पिता रतनलाल गुप्ता उम्र 26 वर्ष साकिन पुरानी बस्ती बहरी का कलेक्टर सीधी द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। जिसमें आरोपी गोलू गुप्ता दिनांक 20/10 /2020 को शाम पुरानी बस्ती में जिला बदर होने के बाद भी क्षेत्र में मिल गया। जिससे कलेक्टर सीधी के आदेश का उल्लंघन करने पर मिलने पर गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई उपरांत माननीय न्यायालय सीधी में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा वारंट बनने पर पडरा जेल दाखिल किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी के नेतृत्व में विवेचक एवं कार्यवाही उपनिरीक्षक इंद्राज सिंह महिला उपनिरीक्षक मोनिका पांडे सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम द्विवेदी प्रधान 135 साधु लाल मिश्रा आरक्षक 11 दिनेश सिंह महिला सुधा सिंह का सराहनीय योगदान रहा।