*शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गरीबों में बांटे जाने वाले राशन की कालाबाजारी करते तीन आरोपियों को बहरी पुलिस ने धर दबोचा।*
*जप्त किए 36 कुंतल गेहूं के साथ परिवहन की जाने वाली पिकअप वाहन।*
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व उप पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी के कुशल मार्गदर्शन में , थाना प्रभारी बहरी कपूर त्रिपाठी के नेतृत्व में बहरी पुलिस द्वारा, उचित मूल्य की दुकान से गरीबों में बांटे जाने वाले राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी- शिवनाथ साहू तथा संतोष साकेत दोनों निवासी अमडिहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
*मामला विवरण*
दिनांक 13.10.2020 को रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी बहरी को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम देवगवा में सहकारी समिति के विक्रेता बृजकिशोर जयसवाल उर्फ पप्पू निवासी पुरानी बहरी गरीब हितग्राहियों को वितरण किए जाने वाले अनाज (गेहूं )की रात्रि में कालाबाजारी करते हुए शिवनाथ साहू निवासी अमडिहा को बेच रहा है, तथा शिवनाथ साहू पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 3525 में लादकर पिकअप चालक संतोष के साथ ले जाने वाला है। थाना प्रभारी बहरी द्वारा उक्त सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी को दी गई जिसपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया । आदेश प्राप्त होते ही बहरी पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दी गई तो वहां पर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 3525 में गेहूं के बोरे लदे थे। वाहन में शिवनाथ साहू पिता हीरालाल साहू एवं चालक संतोष साकेत निवासी अमडिहा मौजूद थे ।शासकीय उचित मूल्य की दुकान देवगवा का विक्रेता बृजकिशोर जसवाल उर्फ पप्पू पुलिस को देखकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग गया। पिकअप वाहन में मौजूद शिवनाथ साहू से पूछताछ की गई उसने बताया कि पिकअप में लगे हुए गेहूं को उसने विक्रेता बृजकिशोर जसवाल उर्फ पप्पू से 1300 रू प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा है ,और बाजार लेजाकर उससे ज्यादा भाव में बेचेगा ।जिसके पश्चात गवाहों के समक्ष उक्त पिकअप वाहन तथा उसमें लदा हुआ 72 बोरा गेहूं ( प्रत्येक बोरे में 50 किलोग्राम होना लेख है, बोरे में लिखे अनुसार 36 कुंटल कीमती 46800 रू) को मुताबिक जब्ती पत्रक जप्त किया गया ।
शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम देवगमा के विक्रेता बृजकिशोर जसवाल उर्फ पप्पू तथा शिवनाथ साहू एवम संतोष साकेत का कृत्य गरीबों एवं हितग्राहियों को वितरण किए जाने वाले शासकीय अनाज गेहूं को बेईमानी पूर्वक स्वयं लाभ अर्जित करने के लिए तीनों के द्वारा आपस में षड्यंत्र एवं सांठगांठ कर कालाबाजारी करना अपराध धारा 409, 120 बी ,3/7 ई सी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मौके पर उपस्थित आरोपी शिवनाथ साहू एवम् संतोष साकेत को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्त समस्त कार्यवाही में, थाना प्रभारी बहरी – कपूर त्रिपाठी, सहायक उपनिरीक्षक देवेंद्र पांडेय ,आरक्षक दिनेश सिंह व महिला आरक्षक सुधा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।