समय-सीमा बैठक सम्पन्न
आधार सीडिंग के कार्य में लापरवाही पर होगी कड़ी
अनुशासनात्मक कार्यवाही-अपर कलेक्टर
सीधी 05 अक्टूबर 2020
अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा समय-सीमा पत्रों की
समीक्षा करते हुए समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि
आगामी दो दिवस में पात्रता पर्ची धारियों की आधार सीडिंग की
कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ऐसे हितग्राही जिनके
आधार नहीं बने है, कैंप लगाकर उनके आधार बनाने की कार्यवाही
करें। मृत एवं डुप्लीकेट आई.डी. वाले सभी व्यक्तियों के नाम
पोर्टल से विलोपित करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर श्री पंचोली
ने कहा कि उक्त कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही
की जायेगी। अपर कलेक्टर ने जिले में ऑफलाइन मोड में संचालित 34
शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए नेटवर्क युक्त स्थानों का
चिन्हांकन कर आगामी माह से ऑनलाइन मोड में ही संचालित करने के
निर्देश दिए है।
अपर कलेक्टर श्री पंचोली ने पीएम किसान योजना अंतर्गत
की जा रही सत्यापन की कार्यवाही आगामी तीन दिवस में पूर्ण करने के
निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की
उदासीनता एवं लापरवाही स्वीकार्य नहीं हैं। अपर कलेक्टर ने खरीफ
उपार्जन 2020 के पंजीयन की नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए है।
उन्होंने समस्त तहसीलदारों को पंजीयन केन्द्रों की नियमित जॉच
तथा पंजीयन केन्द्रों में प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण करने
के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने सभी पात्र कृषकों विशेषकर
वनाधिकार पट्टाधारियों एवं सिकमी कृषकों के पंजीयन के निर्देश दिए
हैं। अपर कलेक्टर ने जिले में उपलब्ध बारदानों की सही जानकारी
प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।
सीएम हेल्पलाइन मे दर्ज शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण के
निर्देश
अपर कलेक्टर श्री पंचोली द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के
निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गयी। उन्होंने सभी अधिकारियों
को अभियान चलाकर 15 अक्टूबर तक गत माह की लंबित शिकायतों तथा
100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए
हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत बिना निराकरण दर्ज किए
अगले स्तर पर नहीं जानी चाहिए। अपर कलेक्टर ने शिकायतों को
संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। श्री पंचोली ने
लोकसेवा गांरंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की जा रही सेवाओं को
निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश हैं।
बैठक में समस्त उपखण्ड अधिकारियों सहित सभी
विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
