एक आदतन अपराधी जिले से निष्कासित
सीधी 14 सितम्बर 2020
जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर
जिले की लोकशान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आदतन अपराधी
मृत्युंजय मिश्रा पिता उमेश मिश्रा उम्र 30 वर्ष निवासी कुबरी थाना
चुरहट हाल उत्तर करौदिया सीधी को 6 माह के लिए जिले की सीमा से
निष्कासित किया गया है।
जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्ति को 48 घंटे के अन्दर
संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला
सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित
किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में
सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त
जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया
गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990
की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।